कृषि विधेयक 2020 : मोदी का किसान हितकारी बिल


आजादी के बाद हिंदुस्तान के कृषि विभाग में बड़ा बदलाव हो गया है, सरकार तीन कृषि विधेयकों को कृषि के सुधार में अहम कदम बता रही है तो किसान संगठन जिसमे से आधे से ज्यादा कांग्रेस प्रेरित और खालिस्तान समर्थक संगठन जुड़ गए वो और विपक्ष इसके खिलाफ हैं। सड़क और सोशल मीडिया में किसान कम कांग्रेस वामपंथियों ने किसानों की आवाज दबाकर खुद की आवाज़ बुलंद किए हैं वही बिल पास होने के विरोध में एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी रही अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अपने जन्मदिन पर हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहेगी, कुछ शक्तियां किसानों को भ्रमित करने में लगी हैं लेकिन इसे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। साल 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा करने वाली केंद्र सरकार के इन विधेयकों का विरोध क्यों हो रहा है। क्यों किसानों को लग रहा है सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है? क्यों किसानों को लगता है सरकार का ये कदम किसान विरोधी  है ? हमारे पास लोकसभा में पास वो कृषि अध्यादेशों का राजपत्र है, उसमें क्या लिखा है आपको सरल शब्दों में बताते हैं, ताकि आप समझ सकें कि तीनों कृषि अध्यादेशों में है क्या.. पहले जानते हैं कि ये तीनों बिल हैं क्या।




कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश (Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020) 

कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020, राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी मिलेगी, जिससे अच्छे माहौल पैदा होगा और दाम भी बेहतर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकते हैं। इस अध्यादेश में कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी मंडियों) के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। इसके जरिये सरकार एक देश, एक बाजार की बात कर रही है।

किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे। इस बारे में केंद्रीय कृषमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया था कि इससे किसान अपनी उपज की कीमत तय कर सकेंगे। वह जहां चाहेंगे अपनी उपज को बेच सकेंगे जिसकी मदद से किसान के अधिकारों में इजाफा होगा और बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी। किसान को उसकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता मिलेगी। लोकसभा में बिल पास करते हुए सरकार ने कहा कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी मिलेगी। जिससे अच्छे माहौल पैदा होगा और दाम भी बेहतर मिलेंगे।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन (The Essential Commodities (Amendment) Bill)

पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने-पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाज़ारी करते थे, उसको रोकने के लिए Essential Commodity Act 1955 बनाया गया था जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गयी थी। अब नये विधेयक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है।

इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। इस पर सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादों को लक्ष्य से कहीं ज्यादा उत्पादित किया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता है।

मूल्य आश्वासन पर किसान (संरक्षण एवं सशक्तिकरण) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill)

यह कदम फसल की बुवाई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। सरकार की मानें तो इससे किसान का जोखिम कम होगा। दूसरे, खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। सरकार का यह भी कहना है कि इस अध्यादेश से किसानों की उपज दुनियाभर के बाजारों तक पहुंचेगी। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगी।


तो अब प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं किसान?

किसानों को डर है कि नए कानून कृषि उत्पादन बाजारों में बड़े कॉर्पोरेट समूहों की शुरूआत करेंगे. यह एकाधिकार बना सकता है, जिससे उन्हें किसानों को नुकसान पहुंच सकता है. इसके साथ ही किसानों को निम्न स्तर पर कीमतें तय करने की अनुमति भी रद्द हो सकती है.

कैसे बदलेगी नई व्यवस्था?

सरकार ने अब कहा है कि नया केंद्रीय कानून - किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 - किसानों को अपनी उपज को आकर्षक कीमतों पर बेचने के लिए सक्षम करेगा. नया कानून अंतर-राज्य व्यापार में बाधाओं को भी दूर करेगा, जिससे यूपी के किसानों को ई-ट्रेडिंग ढांचे के माध्यम से गुजरात में खरीदारों और व्यापारियों को बेचने की अनुमति मिलेगी.

 

 


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